भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22: बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण | Right to freedom, Article 19, Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.

भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22: बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण | Right to freedom, Article 19, Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.इस पोस्ट में आपको अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 कब निलंबित होता है? भारतीय संविधान के भाग 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार है? आदि इन सब प्रश्नो के उत्तर जानने को...

समता का अधिकार, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अन्त | Article 18 of Indian Constitution in Hindi

समता का अधिकार, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अन्त | Article 18 of Indian Constitution in Hindiअनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, की उपाधियाँ प्रदान करने से मना करता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद भारत में ब्रिटिश शासनकाल में प्रचलित सामंतशाही परम्परा का अन्त करता है। किन्तु अनु० 18 सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति देता है, क्योंकि उनसे व्यक्तियों में देश की सैनिक शक्ति को मजबूत करने तथा देश की प्रगति...

समता का अधिकार | अनुच्छेद 17 | अस्पृश्यता का अन्त

समता का अधिकार | अनुच्छेद 17 | अस्पृश्यता का अन्त        अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अन्त: अस्पृश्यता का अन्त का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।        अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसका किसी भी रूप में पालन करने का निषेध करता है। यह अस्पृश्यता से ...

समता का अधिकार | अनुच्छेद 16 | लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार

समता का अधिकार | अनुच्छेद 16 | लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार        अनुच्छेद 16 यह उपबन्धित करता है कि राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्याधीन नौकरी या पद के विषय में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म-स्थान, निवास के आधार पर किसी नागरिक को अपात्र नहीं समझा जायगा और न ही विभेद किया जायगा। अवसर की समानता के सामान्य नियम के तीन अपवाद...

समता का अधिकार | अनुच्छेद 15 | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

समता का अधिकार | अनुच्छेद 15 | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध        जैसा कि विदित है, अनु० 15, अनु० 14 में निहित समता के सामान्य नियम का उदाहरण है । जो विधि अनु० 15 के अन्तर्गत अवैध है, वह अनु० 14 के अन्तर्गत करण के सिद्धान्त के आधार पर वैध नहीं घोषित की जा सकती है । ऐसे कानून द्वारा किये गए  वर्गीकरण की युक्तियुक्तता पर अनु० 14 के अन्तर्गत तभी विचार किया जायेगा जब असमानता अनु०...