
संविधानोत्तर विधियों पर अनुच्छेद 13 का प्रभाव || Effect of Article 13 on post-constitutional laws
अनुच्छेद 13 (2) राज्य को ऐसी विधि को पारित करने का निषेध करता है जो भाग तीन में दिए गए अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। यदि राज्य ऐसी कोई भी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य होंगी। यह विधि एक मृत विधि होती है। ऐसी विधि...